भगोड़ा आरोपी अदालत से किसी रियायत या माफी का हकदार नहीं: उच्चतम न्यायालय – CMG TIMES


नयी दिल्ली : उच्चतम न्यायालय ने कहा है कि किसी जांच एजेंसी की पहुंच से दूर ‘भगोड़ा’ घोषित व्यक्ति को अदालत से कोई रियायत या माफी नहीं मिलनी चाहिए।न्यायमूर्ति दिनेश माहेश्वरी और न्यायमूर्ति अनिरुद्ध बोस की पीठ ने कहा कि जब कोई आरोपी फरार है और उसे भगोड़ा घोषित कर दिया गया है, तो उसे …

The post भगोड़ा आरोपी अदालत से किसी रियायत या माफी का हकदार नहीं: उच्चतम न्यायालय appeared first on CMG TIMES.



Source link

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *