सुप्रीम कोर्ट की संविधान बेंच का 3-2 के बहुमत से फैसला, ईडब्ल्यूएस आरक्षण वैध – CMG TIMES


नयी दिल्ली : उच्चतम न्यायालय सोमवार को अनारक्षित श्रेणियों (अगड़ी जातियों) के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों (ईडब्ल्यूएस) को नौकरियों और उच्च शिक्षा में 10 फीसदी आरक्षण का प्रावधान करने वाले 103वें संविधान संशोधन की वैधता को 3-2 के बहुमत के फैसले से बरकरार रखा।मुख्य न्यायाधीश यू. यू. ललित की अध्यक्षता वाली पांच सदस्यीय संविधान …

The post सुप्रीम कोर्ट की संविधान बेंच का 3-2 के बहुमत से फैसला, ईडब्ल्यूएस आरक्षण वैध appeared first on CMG TIMES.



Source link

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *