सुप्रीम कोर्ट ने उप राष्ट्रपति, कानून मंत्री के खिलाफ याचिका पर विचार करने से इनकार किया – CMG TIMES

नई दिल्ली । सर्वोच्च न्यायालय ने न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए न्यायपालिका और कॉलेजियम प्रणाली पर उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और केंद्रीय कानून मंत्री किरेन रीजीजू की टिप्पणी पर राहत दी है। न्यायालय ने दोनों के खिलाफ जनहित याचिका खारिज करने के बॉम्बे हाई कोर्ट के निर्णय को चुनौती देने वाली याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया है।
याचिका आज सुनवाई के लिए न्यायमूर्ति संजय किशन कौल और न्यायमूर्ति अहसानुद्दीन अमानुल्लाह की पीठ के समक्ष सूचीबद्ध थी।बॉम्बे लॉयर्स एसोसिएशन ने उच्चतम न्यायालय में बॉम्बे हाई कोर्ट के 9 फरवरी के उस आदेश को चुनौती देने के लिए एक याचिका दायर की थी, जिसमें उसकी याचिका को इस आधार पर खारिज कर दिया गया था कि यह रिट लागू करने के लिए उपयुक्त मामला नहीं है।(वीएनएस )
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