हर महिला को सुरक्षित व वैधानिक रूप से भ्रूण हटाने का अधिकार: सुप्रीम कोर्ट – CMG TIMES

नई दिल्ली । सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हर महिला को सुरक्षित और वैधानिक रूप से भ्रूण हटाने का अधिकार है। जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली बेंच ने कहा कि 20 से 24 हफ्ते का भ्रूण हटाने का अधिकार हर महिला को है, चाहे वह शादीशुदा हो या विवाहित। अविवाहित महिला को भी …
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