बिहार में जातीय जनगणना पर उच्च न्यायालय ने लगाई रोक – CMG TIMES

पटना : बिहार में जातीय जनगणना पर गुरुवार को पटना उच्च न्यायालय ने रोक लगा दी ।उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के. विनोद चंद्रन और न्यायमूर्ति मधुरेश प्रसाद की खंडपीठ ने बिहार में हो रही जातीय जनगणना पर रोक लगाने की दायर याचिका पर बुधवार को सुनवाई पूरी करने के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था ।
न्यायालय ने आज इसपर अपना फैसला सुनाते हुए तत्काल जातीय जनगणना पर रोक लगाने का आदेश दिया ।खंडपीठ ने अपने फैसले में इसे निजता का उल्लंघन माना है। इसके साथ ही अदालत ने गणना के दौरान एकत्र किए गए आंकड़े को सुरक्षित रखने और इसकी जानकारी किसी और को नहीं देने का भी आदेश दिया है। इस मामले पर अब अगली सुनवाई 03 जुलाई को होगी।(वार्ता)
जाति आधारित जनगणना सब लोगों के राय से तय हुआ है ये सबके हित के लिए हो रहा है लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा इसका विरोध क्यों हो रहा है…इसका मतलब लोगों को मौलिक चीज़ों की समझ नहीं है। ये पहले अंग्रेज़ों के जमाने से तो होता ही था, ये 1931 से बंद हुआ: बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश… pic.twitter.com/yZrTDPMgrO
— ANI_HindiNews (@AHindinews) May 4, 2023
जातिगत जनगणना अथवा जाति आधारित सर्वे आज नहीं तो कल सब सरकारों को कराना ही होगा।
हाँ! इस क्रांतिकारी कदम की शुरुआत हमेशा की तरह बिहार से हुई है। किसी भी प्रगतिशील ऐतिहासिक पहल का शुरू में हमेशा ही विरोध होता है, आरक्षण लागू करने में भी ऐसा हुआ था। BJP कुछ भी कर लें, अंततः जीत… pic.twitter.com/3ezasPFHbJ
— Tejashwi Yadav (@yadavtejashwi) May 4, 2023
बिहार सरकार पर सेंसर !पटना हाई कोर्ट का फैसला
जाति आधारित गरणा पर अंतरिम रोक. 3 जुलाई को अगली सुनवाई होगी. तबतक कोई डाटा बाहर नहीं आएगा. याचिकाकर्ता के वकील वरदान मंगलम को सुनिए.. pic.twitter.com/XYsDIv5mIG— Prakash Kumar (@kumarprakash4u) May 4, 2023
पटना उच्च न्यायालय ने जातीय जन गणना पे रोक लगा दी की ये जन गणना नहीं सेंसस हैं जो राज्य नहीं करवा सकता और ये कार्य केंद्र के अधिकार क्षेत्र का हनन हैं और पूर्णतः असंवैधानिक हैं । इस सरकार ने सारे दलों को और विधान सभा के साथ छल किया हैं । सहमति जान गणना की थी किया सेंसस ,
— Dr Ajay Alok (@alok_ajay) May 4, 2023
बिहार सरकार ने इस मुद्दे को ठीक से हाईकोर्ट के सामने नहीं रखा इसलिए इस प्रकार का निर्णय आया है। मैं तो इस महागठबंधन सरकार पर आरोप लगाता हूं कि जाति आधारित जनगणना पर इनकी (बिहार सरकार) मंशा गलत थी। NDA सरकार ने तो जाति आधारित जनगणना कराने का निर्णय लिया था: पटना हाईकोर्ट द्वारा… https://t.co/5N3kgRzA5Z pic.twitter.com/BHPzCjDn3i
— ANI_HindiNews (@AHindinews) May 4, 2023
पटना हाई कोर्ट द्वारा जातीय जनगणना पर तत्काल प्रभाव से रोक लगाने पर राजद प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी का बयान, कहा: कोर्ट के फैसले का हम सम्मान करते हैं। अगली सुनवाई में सरकार अपना पक्ष रखेगी।#CasteCensus #Bihar #PatnaHighCourt pic.twitter.com/jtjUD1d85C
— Bihar Tak (@BiharTakChannel) May 4, 2023
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